मथुरा बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन मामले में कोर्ट ने प्रबंधक जिलाअधिकारी समेत एसपी मथुरा को नोटिस जारी के आदेश। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा और दीपक शर्मा एडवोकेट दोनों ने सयुक्त पिटीशन सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।। जिसमें माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि कुछ वीआईपी लोगों ने दर्शन,जहाँ सावन मास में जगमोहन ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान होता है । वहां कुछ वीआईपी लोगों द्वारा कुर्सी पर बैठकर, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अपने शैडो को भी अपने साथ ऊपर खड़ा करके जो अपनी कार्रबाइन हथियार लेकर मौजूद रहा वह उनकी वीडियो भी बनाता रहा जिससे ठाकुर जी के मान सम्मान और मर्यादा का उल्लंघन हुआ, और और न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा के अपने पूर्व के आदेश जिसमें कोई भी वीडियो और फोटो भी नहीं खींच सकता एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने हथियार के साथ वीडियो बनाते हुए कानून का और उल्लंघन भी किया गया । ठाकुर जी से कोई बड़ा नहीं होता ठाकुर जी से बड़ा बनने का प्रयास वीआईपी लोगों द्वारा किया गया पंडित संजय हरियाणा का कहना है "भक्त बन रहे हैं भगवान" ऐसे वीआईपी लोगों से निजात पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस हुई और ठाकुर बांके बिहारी जी के भक्त होने के कारण उनका निजी पीड़ा भी हुई। इस कारण उन्होंने यह पिटीशन न्यायालय के समक्ष 26 तारीख को दाखिल किया । आज 29 तारीख को आदेश दोपहर बाद जानकारी हुई की प्रबंधक महोदय , जिलाधिकारी , एसपी को 29 सितंबर के लिए नोटिस जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा किया गया है। ।